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अल्पसंख्यक ऋण आम माफी (एमनेस्टी) योजना 2021’’ स्वीकृत 30 नवम्बर तक इस योजना का लाभ लें

 अल्पसंख्यक ऋण आम माफी (एमनेस्टी) योजना 2021’’ स्वीकृत

30 नवम्बर तक इस योजना का लाभ लें
श्रीगंगानगर, । माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणियों को ऋण आम माफी हेतु ’’अल्पसंख्यक ऋण आम माफी (एमनेस्टी) योजना 2021’’ स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत वे सभी ऋणी शामिल होंगे, जिन्हें राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड़, जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली की ऋण योजनाओं में ऋण 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत किये गये हैं, चाहे यह ऋण अनुजा निगम, सहकारी बैंक, या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्वीकृत किये गये हो। योजना का लाभ लेने हेतु पात्रा ऋणियों को प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में क्रमशः 20, 30 एवं 40 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष मूलधन, ब्याज व दण्डनीय ब्याज की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए सभी ऋणियों से अनुरोध है कि वे 30 नवम्बर 2021 तक ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर निर्धारित राशि जमा करवाकर विभाग से एनओसी प्राप्त करें। इस योजना में ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु हो गई है और उसके उतराधिकारी के पास राशि जमा कराने के लिए उचित संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन्हें पूर्णतया छूट प्रदान की गई है। लेकिन उतराधिकारी को कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करना होगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री अजय कुमार ने बताया कि 30 नवम्बर 2021 से पूर्व बकाया राशि जमा करवाकर योजना के प्रथम चरण में भागीदार बनने के लिए कार्यालय के दूरभाष नं.0154-2944786 पर संपर्क कर सकते है।
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