नियमों व शर्तों का उल्लघन्न करने पर 4 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलंबित किए
श्रीगंगानगर, । राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लघन्न करने के कारण 4 उचित मूल्य दुकानदारों की प्रथम दृष्टतया कार्यवाही करते हुये आगामी आदेश तक प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए हैं।जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी ने बताया कि श्रीगंगानर की ग्राम पंचायत कोनी के उचित मूल्य दुकानदार श्री विकमजीत सिंह द्वारा माह अक्टूबर 2021 में बिना किसी सूचना के राशन वितरण संबंधी कार्य बंद रखना तथा वितरण नही करना, ग्राम पंचायत 5 ई छोटी की ममता रानी नवीन कुमार का उपभोक्ताओं की ओर से प्रात दुर्व्यवहार व राशन वितरण नियमानुसार नहीं करने की शिकायत पर, ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना के बलवंत पुत्र साहब राम का प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान उपभोक्ताओं की ओर से प्राप्त दुर्व्यवहार व राशन वितरण नियमानुसार नहीं करने की शिकायत पर एवं पंचायत समिति सूरतगढ की ग्राम पंचायत 1 एलएम के उचित मूल्य के दुकानदार रामचन्द्र बिश्नोई को एनएफएसए गेहूॅ का वितरण नहीं करने की शिकायत पर जांच जारी है तथा संबंधित उचित मूल्य की दुकानदारों के के प्राधिकार पत्र निम्बित किए गए हैं।
उन्होने बताया कि संबंधित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही दर्ज कर नोटिस जारी किए जाएंगे तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
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