14 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित
श्रीगंगानगर,। औषधि विभाग द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने के कारण 14 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किए है, वही पर 8 मेडिकल स्टोर से 12 एनडीपीएस शैडयूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापस ली गइ है।सहायक औषधि नियंत्रक श्री डीएस उप्पल ने बताया कि सतगुरू मेडिकल स्टोर 4 ओ का 29 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक, गुरूजी मेडिकोॅज पतरोडा का 29 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक, शिव मेडिकल स्टोर 16 केएसबी का 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक, सिहाग मेडिकॉज बुधरवाली का 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक, तरूण मेडिकल स्टोर फूसेवाला का 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक, श्री गणेश मेडिकल स्टोर 43 जीजी का 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक, हर्ष मेडिकल स्टोर अनूपगढ का 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक तथा चौधरी वेटरनरी हाऊस श्रीगंगानगर का 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक के लिए अनुज्ञा पत्र निलम्बित करने के साथ-साथ इन सभी से 12 एनडीपीएस शैडयूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापस ली गइ है।
श्री उप्प्ल ने बताया कि साहू मेडिकॉज अलीपुरा का 29 नवम्बर से 13 दिसम्बर तक, साई मेडिकॉज कोठा का 29 नवम्बर से 13 दिसम्बर तक, शिव भोला मेडिकल स्टोर अनूपगढ का 29 नवम्बर से 13 दिसम्बर तक, भाटिया मेडिकल स्टोर शिवपुरी का 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक, श्रीराम मेडिकल स्टोर 2 एफसी का 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक के लिए तथा प्रधानमंत्राी भारतीय जन औषधि केन्द्र सूरतगढ का 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक के लिए अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है।
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