मतदाता सूचियों के तहत दावें एवं आपत्तियां 27 नवम्बर तक निर्धारित
श्रीगंगानगर, । जल संसाधन दक्षिण खण्ड के सभी काश्तकारों को सचित किया गया है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2002 की धारा 36 के तहत मतदाता सूचियों दावें एवं आपत्तियां के लिए जारी की जा चुकी है, जिसकी अन्तिम तिथि 27 नवम्बर 2021 निर्धारित की गई है।जल संसाधन दक्षिण खण्ड के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता श्री
रघुवीरदास अरोड़ा ने बताया कि अपने दावें व आपत्तियां प्रपत्र 1, 2 एवं 3 में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई एतराज सुना नही जाएगा तथा जिसकी समस्त जिम्मेदारी काश्तकार स्वयं की होगी।
उन्होने बताया कि राजस्थान सिंचाई प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) नियम 2018 में भू-स्वामी और उनके पति या पत्नी है को भी शामिल किया गया है। तदनुसार मतदाता सूचियों को संशोधन किया जाना है।
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