दवाओं की एक फर्म का अनुज्ञापत्र निरस्त
श्रीगंगानगर, । शहर में रतन सर्जीकल एण्ड मैडिकल एजेंसी 43 सुखाड़िया शॉपिंग सेन्टर, फर्स्ट फ्लोर श्रीगंगानगर जिसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तद्धीन नियमावली 1945 (जिसे आगे से क्रमशः अधिनियम एवं नियमावली शब्दों के नाम से संबोधित किया जायेगा) के प्रावधानों के तहत थोक औषधि अनुज्ञा पत्रा संख्या 25280 से 25282 फॉर्म 20बी, 21बी, 20जी जारी दिनांक 5.7.2019 है एवं जो 4.7.2024 तक वैध है तथा श्री हिमांशु जैन, गौरव जैन, रोहित जैन जिसके भागीदार है। फर्म द्वारा औषधि अनुज्ञापत्रों को 29 अक्टूबर 2021 से समर्पित करने हेतु ऑनलाईन आवेदन 29 अक्टूबर 2021 को किया गया, व औषधियों का स्टॉक शुन्य होना सूचित किया गया।सहायक औषधि नियंत्राक डी.एस.उप्पल ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म रतन सर्जीकल एण्ड मैडिकल एजेंसी 43 सुखाड़िया शॉपिंग सेन्टर, फर्स्ट फ्लोर श्रीगंगानगर को जारी वर्णित औषधि अनुज्ञापत्रों को समर्पित करने की तिथि 29 अक्टूबर 2021 से निरस्त करता हूॅ।
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