फसलों के अवशेष को जलाने की प्रभावी रोकथाम की जाए
श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आयोग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप फसलों के अवशेष को जलाने को लेकर प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए है। जिला कलक्टर ने पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला परिषद, जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, महाप्रबन्धक उधोग केन्द्र, प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक, कृषि विभाग के संयुक्त व उपनिदेशक तथा पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक को निर्देशों की कठोरता से पालना करवाने के निर्देश दिए है।राजस्थान सरकार द्वारा वायु प्रदुर्षण नियन्त्राण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 के धारा के तहत फसल अवशेष जलाने को राज्य में प्रतिबंधित किया गया है, जिसका उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्व राजस्थान राज्य प्रदुषण मण्डल के अनुसार 2 एकड से कम भूमि वाले किसानों पर 2500 रूपये, 2 से 5 एकड वाले किसानों पर 5000 रूपये तथा 5 एकड से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15000 रूपये जुर्माने का प्रावधान है। जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर जुर्माने की सूचना प्रतिदिन उपनिदेशक कृषि विभाग को देनी होगी।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे