17 मार्च से कलेक्ट्रेट परिसर में हेलमेट से ही प्रवेश
सरकारी कार्मिक आमजन के लिये आदर्श बनेंगेः जिला कलक्टरश्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के संशोधित अधिनियम 2019 की धारा 129 के तहत दो पहिया वाहन में चालक एवं सवारी दोनों को हर समय गांव हो या शहर हर समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर धारा 194 डी के तहत 1000 रूपये का दण्ड एवं तीन माह के लिये लाईसेंस निलम्बन का प्रावधान है किन्तु सरकारी कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आमजन के लिये आदर्श वाहन चालक का उदाहरण प्रस्तुत करे।
उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं करने से समय-समय पर आकस्मिक अप्रिय घटनाएं घटित होती है जो मानव जीवन के लिये प्राण घातक साबित होती है। मानव जीवन की सुरक्षा के लिये दोपहिया वाहन चालकों के लिये हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से लागू किया जाना आवश्यक है।
जिला कलक्टर ने बताया कि 17 मार्च 2022 से जिला कलक्टर कार्यालय परिसर स्थित समस्त कार्यालय कलक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, एसडीएम, डीएसओ, सांख्यिकी, आयोजना, जल संसाधन, महिला बाल विकास, डीओआईटी, एनआईसी, एससीएसटी, वित्त एवं विकास निगम, राजस्व अपील अधिकारी कार्यालय सहित समस्त कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यालय परिसर में आने वाले आगन्तुकों को आईएसआई मार्का हेलमेट पहनकर आने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। हेलमेट का उपयोग नहीं किये जाने पर कलक्टर कार्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित होगा तथा नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा आदेशों एवं नियमों का उल्लघंन करने पर अनुशात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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