हनुमानगढ़ में पॉक्सो मामलों की अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि साल 2019 में संगरिया थाने में नाबालिग के साथ रेप का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी गगनदीप सिंह उर्फ गगन सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी 15 KSM घड़साना को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। आरोपी ने 11 वर्षीय नाबालिग को को ईंट भट्ठे पर खुद के लिए पानी लाने को कहा और जैसे ही नाबालिगा पानी लेकर पहुंची तो उसने नाबालिगा को पकड़ कर जोर जबरदस्ती करते हुए उसके साथ रेप किया था,जब नाबालिगा चिल्लाई तो उसके पिता के आ गए उसके बाद आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया।
कोर्ट ने 10 गवाहों की गवाही के बाद आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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