Sunday, 10 April 2022

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Rajasthan : जिले में अवैध जिप्सम निकाल कर बेचने पर मुकदमा,तीन किसानो पर मुकदमा दर्ज,खनिज विभाग ने ठोका मुकदमा
Rajasthan : जिले में अवैध जिप्सम निकाल कर बेचने पर मुकदमा,तीन किसानो पर मुकदमा दर्ज,खनिज विभाग ने ठोका मुकदमा
हनुमानगढ़। जिले के पल्लू थानाक्षेत्र में अवैध जिप्सम खनन का मामला सामने आया है। खनिज विभाग हनुमानगढ़ ने पल्लू थाना में तीन किसानो के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। तीनो किसानो के विरुद्ध बिना किसी लीज-पट्टा के अवैध तरीके से जिप्सम निकाल बेचने का आरोप है। जानकारी के अनुसार खनिज विभाग ने पहले शिकायत के आधार पर मामले की तस्दीक करवाने के बाद भूमि को चिन्हित कर पटवारी से रिपोर्ट लेने के बाद मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की।
पल्लू थाना में तैनात एएसआई मुबारक अली ने बताया की मगनाराम पुत्र देवाराम मिर्धा निवासी खनिज कार्य निदेशक द्वितीय खनिज विभाग हनुमानगढ़ ने थाने में आकर रिपोर्ट देते हुए बताया की कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर निदेशालय उदयपुर के द्वारा गठित कमेटी ने मौका रिपोर्ट में चिन्हित खनिज जिप्सम के अवैध खनन पर कार्यवाही करने हेतू हल्का पटवारी मायला के साथ मय टिम मौका देखा।
रिपोर्ट में बताया की ग्राम पंचायत मायला की रोही में पहुंचा तो जहा मौका पर ग्राम ढाणी मायला से ढाणी बिजारणीया जाने वाली कच्चे रास्ते के बायी ओर तीन ताजा खनन फिडर (खनिज जिप्सम) पाये गये मौका पर हल्का पटवारी ने बताया की उक्त तीनो खनन खसरा सं 361,362,363 में आते है खसरा सं 361 राजस्व रिकोर्ड में ओमप्रकाश पुत्र जोधाराम निवासी ग्राम मायला तहसील रावतसर के नाम से है तथा खसरा सं 362 बृजा पुत्र किशना निवासी ग्राम मायला तहसील रावतसर के नाम से है तथा खसरा सं 363 पाबूदान पुत्र राजू निवासी मायला तहसील रावतसर के नाम है।
मौके पर पाये गये अवैध खनन की पैमाईश की जाकर मौका पर पंचनामा तैयार किया गया मौका पर खसरा सं 361 में अवैध खनन पिटट (साईज 8 मी. x 7 मी0x0.7 मी0) से लगभग 90.16 एमटी खनिज जिप्सम का अवैध खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया है तथा खसरा सं 362 में अवैध खनन पिटट (साईज 5 मी.x4 मी0x0.7 मी0) से लगभग 32.2 एमटी खनिज जिप्सम का अवैध खनन किया जाकर निर्गमन किया जाना पाया गया है तथा खसरा सं 363 में अवैध खनन पिटट (साईज 6मी. x5 मी0x0.7 मी0) से लगभग 48.3 एमटी खनिज जिप्सम का खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया है मौका पर खनन की गई भूमि (खसरा सं0 361,362,363) खातेदारी भूमि है जिस पर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार खनन पटटा या अनुज्ञा पत्र स्वीकृत नही है।
रिपोर्ट में खनन अधिकारी ने खनन कार्य को अवैध खनन की श्रेणी में माना और बताया की खनिज जिप्सम का अवैध खनन किया जाकर सरकारी सम्पति (खनिज जिप्सम) को नुकसान पहुंचाया गया हैं। रिपोर्ट के आधार पर पल्लू थाना पुलिस ने भादस की धारा 379 और 4/21 MMDR ACT व RMMCR 2017 के नियम 54 व 60 के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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