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कारागृहों के निरूद्ध व्यक्तियों को मतदान की सुविधा

 कारागृहों के निरूद्ध व्यक्तियों को मतदान की सुविधा

श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत कारागृहों के निरूद्ध व्यक्तियों को मतदान सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देशानुसार निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 16 के अंतर्गत मतदाता जो निवारक निरोध के अध्याधीन बंदी है, वह डाक मतपत्र द्वारा मतदान का अधिकारी है। इन नियमों के नियम 21 (1) में यह प्रावधान है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 15 दिवस भीतर राज्य सरकार द्वारा निवारक निरोध के अध्याधीन बंदी मतदाताओं के नाम, पते, मतदाता सूची से संबंधित बंदी रखने के स्थान की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी, जिससे उसको मताधिकार का प्रयोग करने के लिये डाक मतपत्र जारी किया जा सके।

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