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संगरिया का आरयूबी प्रकरण,नगर पालिका ने जारी नहीं किया टेण्डर, कोर्ट ने कहा निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर जारी करें



हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में आरयूबी निर्माण के सम्बन्ध में स्थाई लोक अदालत हनुमानगढ़ की ओर से प्रकरण उपभोक्ता संरक्षण समिति बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिए गए निर्णय दिनांक 16 जून 2022 की अनुपालना में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संगरिया की ओर से शनिवार को सुनवाई की गई। इसमें नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी सोहन लाल नायक ने न्यायालय को अवगत करवाया कि नगर पालिका की ओर से रेलवे की ओर से विविध कार्यांे पेटे मांगी गई राशि जमा करवाई जानी है तथा शीघ्र ही टेण्डर प्रक्रिया जारी की जानी थी। लेकिन आचार संहिता के कारण उक्त कार्य का निष्पादन नहीं हो सका है। अधिशाषी अधिकारी की ओर से न्यायालय के आदेश की पालना के लिए ओर समय मांगा गया। 

इस पर उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष संजय आर्य ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नगर पालिका की आरयूबी निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए नगर पालिका संगरिया को युक्तियुक्त समय मिल जाने के बावजूद टेण्डर जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि रेलवे को जमा करवाई जाने वाली राशि टेण्डर प्रक्रिया में बाधा नहीं थी, क्योंकि रेलवे की ओर से उक्त राशि की मांग कार्य प्रारम्भ किए जाने से पूर्व की गई है। इस पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संगरिया विजेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार तथा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका संगरिया को निर्देश दिए कि उक्त कार्य न्यायालय के निर्णय के अधीन किया जाना है जिसके सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। अत: न्यायालय ने अधिशाषी अधिकारी को नियमानुसार निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर टेण्डर जारी कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। न्यायालय की ओर से इस प्रकरण की सुनवाई के लिए 6 दिसम्बर निश्चित करते हुए राज्य सरकार, नगर पालिका तथा रेलवे के उत्तरदायी अधिकारियों को स्वयं उपस्थित होकर प्रगति रिपोर्ट पेश के लिए निर्देशित किया गया। 

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