मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं कर सकेंगे
श्रीगंगानगर,। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बीच डोर-टू-डोर अभियान, एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल, लाउडस्पीकर आदि के उपयोग संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि नागरिकों के सार्वजनिक जीवन, गोपनीयता एवं अशान्ति को कम करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लाउडस्पीकरों के उपयोग की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। लाउडस्पीकर की आवाज अनुमत्य सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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