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नये अपराधिक कानून के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया

 

नये अपराधिक कानून के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया


 जिले के सभी थानाधिकारियों व अनुसंधान अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित > पंचायत समिति सभागार, अनूपगढ में आयोजित किया गया सेमिनार

नए अपराधिक कानून  जो एक जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे है का व्यापक प्रशिक्षण, न्यायपालिका सहित कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, अभियोजन, एडवोकेटस एवमं पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के ऑनलाईन व ऑफलाईन के अलावा सेमिनार तथा वर्कशॉप के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसी संदर्भ में पुलिस महकमें में सभी पदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न प्रशिक्षण केंन्द्रों, रेंज व जिला मुख्यालयों पर आयोजित किये जा रहे है, साथ ही ऑनलाईन प्रशिक्षण द्वारा भी स्टॉफ को प्रशिक्षित करवाया जा रहा है।

जिला मुख्यालय अनूपगढ पर नये अपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 25.05.2024 से दिनांक 27.05.2024 तक त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय पंचायत समिति सभागार में आयोजित करवाया गया। जिसमे 197 पुलिस कर्मचारीगण व सभी थानों के थानाधिकारियों, अनुसंधान अधिकारियों तथा विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित पुलिस मुलाजमानों द्वारा (New Criminal Law) पर सारगर्भित प्रशिक्षण करवाया गया। स्थानीय बार कौंसिल के अध्यक्ष श्री रमेश सारस्वत, एडवोकेट श्री दिनेश रांकावत, एडवोकेट श्री हरेन्द्र सेखों तथा श्रीगंगानगर के लॉ प्रोफेसर डॉ. भुवनेश शर्मा द्वारा अनुभूत सेवाएँ प्रदान कर प्रशिक्षण दिया गया। नए कानून में बदली हुयी धाराए, उपबंध, कानून प्रदत नवीन अधिकारों कार्यप्रणाली तथा अनुसंधानिक बदलावों के प्रशिक्षण के साथ-साथ अभ्यार्थीयो की शंकाओं का निवारण भी किया गया। प्रशिक्षण में श्री रमेश मौर्य श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला अनूपगढ व सुरेन्द्र कुमार अति. पुलिस अधीक्षक, भंवरलाल अति. पुलिस अधीक्षक, रायसिंहनगर व अमरजीत चावला वृताधिकारी वृत अनूपगढ, अनु बिश्नोई वृताधिकारी वृत रायसिहनगर, अति. जिला मजिस्टेट ओमप्रकाश सहारण सहित जिले के सभी अधिकारियों ने भी प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त किया 

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