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सरसों के तेल का सैंपल फेल होने पर एडीएम सहारण ने ₹25 हजार का जुर्माना लगाया

 

अनूपगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं चिकित्सा विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपल की रि बीबीपोर्ट फेल आने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश सहारण ने विक्रेता एवं मलिक पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार 29 मार्च 2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह ने जैतसर मंडी में खाद्य विक्रेता एवं मलिक नंदराम पुत्र धर्मचंद की फर्म देव ट्रेडिंग कंपनी गणेश प्लाजा के पास से एमआरसी दुर्गा ब्रांड की के तेल 4 बोतलों का सैंपल लिया था। नंदराम के पास उस समय खाद्य अनुज्ञा पत्र भी मौके पर नहीं मिला तथा उसने केवल मौखिक रूप से आवेदन करना बताया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर सरसों के तेल की 40 बोतले बचने के लिए रखी हुई मिली थी। उनमें से चार सरसों के तेल की बोतले शुद्धता की जांच के लिए सैंपल के रूप में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राजस्थान बीकानेर को भेजी गई। 28 अप्रैल 2022 को प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार लिया गया सैंपल फेल पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान के खिलाफ न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश सहारण के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया। पेश किए गए इस्तगासे में सभी तथ्यों पर सुनवाई करने के बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने फर्म पर ₹25‌ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम ओमप्रकाश सहारण ने कहा है कि अगर किसी भी खाद्य विक्रेता के द्वारा मिलावटी सामग्री विक्रय की जाती है और वह खाद्य सामग्री खाद्य सुरक्षा के मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती तो उस खाद्य विक्रेता पर उचित जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

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