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चूरु में स्कूली बच्चों के सड़क दुर्घटना मामले में घोर लापरवाही के मद्देनजर मेघसर प्रधानाचार्य निलंबित

 *चूरु में स्कूली बच्चों के सड़क दुर्घटना मामले में घोर लापरवाही के मद्देनजर मेघसर प्रधानाचार्य निलंबित*

*शिक्षा निदेशक श्री आशीष मोदी ने जारी किए आदेश*

बीकानेर। चूरु के मेघसर व झाड़सर गंजिया के बीच बुधवार को स्कूली बच्चों से भरी कैम्पर के सड़क दुर्घटना के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री आशीष मोदी ने मेघसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती विमला वर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।

अतिरिक्त निदेशक श्रीमती प्रतिभा देवठिया ने बताया कि बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे दूरभाष के माध्यम से ढाणी मेघसर व झाडसर गंजिया के बीच में स्कूल के बच्चों की कैम्पर के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार मिला। इन दुर्घटनाग्रस्त बच्चों को जिला अस्पताल तारानगर पहुंचाया गया। यह सभी बच्चे राउमावि मेघसर के थे।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य से जानकारी मिली कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापक का सेवानिवृत्त समरोह आयोजित किया गया। इसके बाद सभी बच्चों को छुट्टी दे दी। दुर्भाग्यवश इस सड़क हादसे में लगभग 28 बच्चे गम्भीर घायल हुए तथा एक बच्चे आदित्य पुत्र श्री जीवराज सिंह की मृत्यु हो गई।

अभिभावकों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के अनुसार ढाणी मेघसर के मानसिंह राजावत, अशोक मीणा, कृष्ण कुमार व नरपत सिंह ने अपने वाहन से विद्यालय मुख्य द्वार से लगभग 40 बच्चों को बिठाया और कार्मिक के सहभोज कार्यक्रम में शामिल होने रवाना हुए। रास्ते में 

यह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

उन्होंने बताया कि संस्था प्रधान ने निदेशक के दिशानिर्देश के बावजूद विद्यालय समय में अनाधिकृत रूप से सेवानिवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यालय समय से पूर्व विद्यार्थियों का अवकाश करना, बिना किसी स्टॉफ की उपस्थिति में बच्चों को अनाधिकृत वाहन तथा अभिभावकों की सहमति बिना अनाधिकृत वाहन में बच्चों को अन्यन्त्र भेजकर विभागीय विभागीय निर्देशों और शिविरा पंचाग की अवहेलना की गई।

इस दुर्घटना के लिए श्रीमती विमला वर्मा प्रधानाचार्य राउमावि मेघसर की प्रथम दृष्टया स्पष्ट घोर लापरवाही व कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता के मद्देनजर शिक्षा निदेशक ने प्राचार्य श्रीमती विमला वर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 13(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में श्रीमती वर्मा का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर रहेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना में मृत छात्र आदित्य का परिवार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत है। इसके मद्देनजर पात्रता की जांच करते हुए आदित्य के परिजनों को योजना के तहत पांच लाख रुपए की सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध करवाने की कार्यवाही होगी।

चूरु जिले में उपचाररत बच्चों के अलावा बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती तीन तथा जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती एक बच्चे का इलाज प्रॉपर तरीके से करने के लिए विभाग स्तर पर आवश्यक समन्वय में किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि संपूर्ण घटना में पर्यवेक्षणीय लापरवाही के मद्देनजर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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