श्रीगंगानगर। मुख्य सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के प्रमुख शासन सचिव के निर्देशानुसार जिले में हड़ताल में शामिल होने वालों उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलक्टर श्री लोक बंधु ने बताया कि जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को आदेशित किया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण तथा निर्धारित समयावधि में उचित मूल्य दुकान खोला जाना अनिवार्य है। यदि उनके द्वारा उक्त वितरण व्यवस्था को बाधित करते हुए हड़ताल की जाती है तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु खाद्य विभाग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर आकस्मिक योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाधान्न वितरण पोस मशीन के माध्यम से होने की वजह से वह राजकीय सम्पत्ति है। इसलिए मशीनों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है।जिला कलक्टर ने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को आदेशित किया है कि हड़ताल को समाप्त करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्बाध वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा हड़ताल पर जाने वाले समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन होने पर प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाते हुए निलंबन आदेश जारी कर अस्थाई कार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। हड़ताल का आह्वान करने तथा खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के खाद्यान्न का वितरण नहीं करने के उत्प्रेरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 03 व 08 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
इसी क्रम में जिला कलक्टर ने सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम स्तरीय सहकारी संस्थाओं को सक्रियता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु कार्यालय में पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समिति, महिला सहकारी समिति तथा स्वयं सहायता समूह जो कि एफपीएस डीलर का प्राधिकार पत्रधारी है, उन समस्त को हडताल पर नहीं जाने तथा नियमित रूप से पीडीएस का कार्य करने हेतु पाबंद करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही जिला कलक्टर ने उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा हड़ताल प्रभावी होने की दिशा में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से बनाये रखने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारों के समस्त लाभार्थियों को उनके हक का राशन उपलब्ध हो सकेए इस हेतु समस्त कार्यवाही तथा परिवहन एवं कानून व्यवस्था की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षकए समस्त एसडीएम और जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे