अनुसंधान के तहत स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी
श्रीगंगानगर,। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एण्ड एसओजी राजस्थान के निर्देशानुसार प्रकरण संख्या 53/2024 में पुलिस थाना स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान जयपुर के अनुसंधान में जिले के विभिन्न वाहनों के चेसिस नम्बर एवं इंजन नम्बर के आधार पर वाहन का निर्माण, निर्माता कम्पनी ने नहीं किया जाना बताते हुए संबंधित वाहनों के चेसिस नम्बर एवं इंजन नम्बर फर्जी होना बताया गया है।जिला परिवहन अधिकारी श्री अवधेश चौधरी ने बताया कि उक्त प्रकरण में जिले के पंजीकृत वाहन संख्या आरजे 13 पीए 6840, आरजे 13 पीए 7091, आरजे 13 जीबी 6081, आरजे 13 पीए 7215, आरजे 13 जीबी 6330, आरजे 13 पीए 7423, आरजे 13 जीबी 7517, आरजे 13 जीबी 9360, आरजे 13 जीबी 9428, आरजे 13 जीबी 9545, आरजे 13 जीबी 9586 के स्वामियों को इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 7 दिन में प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। उक्त समयावधि उपरान्त जवाब असंतोषप्रद/जवाब प्रस्तुत नही करने पर वाहन का पंजीयन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 55 (5) के तहत पंजीयन निरस्त की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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