दो फर्मों के खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए जाने पर लगाया जुर्माना
श्रीगंगानगर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 22 मार्च 2023 को गुप्ता मॉल चक 28 पीबीएन आर्मी कैन्ट बस स्टेण्ड के सामने सूरतगढ़ से लिए गए खाद्य पदार्थ घी (विधी ब्राण्ड) का नमूना संख्या के-1718 अमानक पाये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया।
इस्तगासा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (2) 51-58 के तहत प्रकरण संख्या 27/2023 स्टेट बनाम सुनील कुमार पुत्र रामकिशन गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक), गुप्ता मॉल सूरतगढ़ और सुभाष सेतिया पुत्र सरदारीलाल (थोक विक्रेता) पारस होलसेल भण्डार सूरतगढ़ पर दर्ज किया गया।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ श्री अशोक सांगवान ने बताया कि उक्त प्रकरण में 19 मार्च 2025 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी सुनील कुमार पुत्र रामकिशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 1,00,000 रूपये एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 2006 की धारा 2 (2)/58 के तहत राशि 1,00,000 रूपये कुल 2,00,000 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी श्री सुभाष सेतिया पुत्र सरदारी लाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 2006 की धारा 2 (2)/51 के तहत राशि 1,00,000 रूपये एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 2006 की धारा 2 (2)/58 के तहत राशि 1,00,000 रूपये कुल 2,00,000 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है।
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