वृद्ध किसान की 40 बीघा जमीन हड़पी, बेटों समेत पांच पर पल्लू पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज

वृद्ध किसान की 40 बीघा जमीन हड़पी, बेटों समेत पांच पर पल्लू थाने में मुकदमा दर्ज



हनुमानगढ़ जिले के पल्लू में 76 वर्षीय वृद्ध किसान की नामांतरण की गई जमीन को धोखाधड़ी से हड़प लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पल्लू थाना पुलिस ने परिवादी पोकरराम पुत्र कालूराम निवासी कालासर की रिपोर्ट पर उनके ही दो बेटों समेत पांच व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

 बैंक में पेंशन खाता चालू करवाने के बहाने लगवाए अंगूठे  

परिवादी पोकरराम ने अदालत में दायर इस्तगासा में बताया कि वे वृद्ध, बीमार और अशिक्षित हैं। उनके पुत्र शोपतराम और बालाराम उन्हें अक्सर दवाई और पेंशन की राशि दिलवाने के बहाने पल्लू लेकर जाते थे। इसी दौरान दोनों बेटों ने पेंशन खाता बंद होने का कारण बताते हुए कई दस्तावेजों पर उनके अंगूठे लगवा लिए और फोटो भी खिंचवा ली, जबकि पोकरराम को किसी भी दस्तावेज की असलियत का ज्ञान नहीं था।  

 तहसील से नकल निकलवाने पर खुला बड़ा धोखा  

करीब दस दिन पहले बाहर मजदूरी करने वाले पोते जब घर लौटे तो उन्होंने तहसील कार्यालय से नकल निकलवाकर बताया कि परिवादी की 10.2212 हैक्टेयर (लगभग 40 बीघा 8 बिस्वा) भूमि का रजिस्ट्री-वयनामा आरोपियों के नाम पर हो चुका है, जबकि पोकरराम ने कभी अपनी जमीन बेची ही नहीं। खसरा नंबर 96, 99, 49 और 50 की यह भूमि बिना किसी प्रतिफल के और पूर्णतः छलपूर्वक हड़प ली गई।  

जमीन लौटाने को कहा तो दी खुली धमकी  

वृद्ध किसान ने बड़े बेटे रामरतराम और पोतों के साथ आरोपियों से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा—  “हमने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली है, अब जो करना है कर लो।”  

पुलिस से लेकर एसपी तक की गई शिकायत, कार्रवाई न होने पर अदालत पहुँचा मामला  

परिवादी ने 24 सितंबर को थाना पल्लू में लिखित शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 26 सितंबर को उन्होंने पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना पत्र भेजा और थाना पल्लू की ई-मेल आईडी पर भी शिकायत की, मगर कार्रवाई शून्य रही। अंततः पोकरराम को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।  

न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा  

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतसर के आदेश पर थाना पल्लू पुलिस ने शोपतराम, बालाराम, प्रशांत, हनुमान और बलराम के विरुद्ध बीएनएस 2023 की धारा 318(4), 338, 336(1)(2)(3), 61(2) एवं समतुल्य भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 120बी के तहत मामला दर्ज किया है।  थाना अधिकारी सुरेश मील के निर्देशन में प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।



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