हनुमानगढ़। शहर में एक बार फिर से नगरपरिषद की कुर्सी खाली हो गयी हैं। पिछले काफी समय से चल रहे दो धड़ो की आपसी लड़ाई में एक बार फिर से आयुक्त की कुर्सी बिना आयुक्त के हो चुकी हैं। पिछले काफी समय से इस कुर्सी को लेकर कश्मकश जारी हैं।
मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल नोंवे महीने आयुक्त की कुर्सी हाई कोर्ट के आदेश के बाद बहाल करते हुए वापिस आयुक्त को काबिज कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर उसी आदेश को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में लगाई गई पिटीशन में हनुमानगढ़ के आयुक्त को कुर्सी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद आज फिर से आयुक्त की कुर्सी पर अभी कोई नहीं बैठने वाला हैं। अबकी बार मिले आदेश में जानकारों का कहना है कि जब तक हाई कोर्ट में पिटीशन की सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती हैं तब तक मौजूदा आयुक्त अपनी कुर्सी पर बैठ आयुक्त का काम-काज नहीं देख पाएंगे। अब एक बार फिर से शहर में विकास के कार्यो पर ब्रेक लगने की उम्मीद जताई जा सकती हैं।
उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसकी पालना हमारी ओर से की जाएगी। हाई कोर्ट से आयुक्त की कुर्सी के लिए स्थगन आदेश आया हैं ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है- राकेश मेहंदीरत्ता
लेखाधिकारी की योग्यता मामले में कोर्ट ने पिटीशन को मंजूर करते हुए आयुक्त को कुर्सी पर बैठने के मिले आदेश पर स्थगन आदेश दिए हैं। जिससे अब नगरपरिषद आयुक्त अब उस कुर्सी पर बैठ कर कार्य नहीं कर पाएंगे।- गणेश बंसल,वार्ड पार्षद 1 हनुमानगढ़
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