लोकसभा आम चुनाव 2019
स्वीकृति के लिये ऑनलाईन आवेदन को प्राथमिकता
राजनैतिक दल व उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता की पालना करेंः- जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर।(सतवीर सिह मेहरा) जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान किसी प्रकार की स्वीकृति के लिये ऑनलाईन आवेदन को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी प्रकार की रैली, जुलुस, जनसभाएं इत्यादि की स्वीकृति के लिये ऑनलाईन आवेदन करें। ऑफलाईन व ऑनलाईन दो तरह के एक साथ आवेदन आने पर ऑनलाईन को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नकाते सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में राजनैतिक दलों की बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार वॉटर स्लिप को पहचान पत्रा के रूप में काम नही लिया जायेगा। वोटर स्लिप सिर्फ सूचना के लिये होगी। मतदाता को मतदाता पहचान पत्रा के अलावा 11 दस्तावेज जो पहचान पत्रा के रूप में उपयोग किये जा सकते है। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी राजनैतिक दल व उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता की पालना करेंगे। रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही करेंगे। जहां कही धारा 144 हो, की पालना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में कोई चुनाव की गतिविधि या बूथ नही होगा। उम्मीदवारों को अधिकतम राशि का भुगतान चैक द्वारा या ऑनलाईन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार को दी गई राशि चुनाव खाते में जमा कर उपयोग कर सकते है। उन्होंने कहा कि विकास अधिकारी व नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी किसी उम्मीदवार द्वारा किसी तरह का भुगतान चैक द्वारा किया जाता है, तो स्वीकार करेंगें। उम्मीदवार को अपने खर्चें का हिसाब रखना होगा तथा मतदान से पूर्व तीन बार खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी एंड पेड न्यूज कमेटी की पूर्वानुमति के बाद ही इलैक्ट्रानिक चैनल पर विज्ञापन व सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री अपलोड करनी होगी। अनुमति के लिये विजुअल की सीडी व डिविडी के साथ-साथ प्रचार सामग्री का लिखित स्क्रिप्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। समिति द्वारा अवलोकन करने के बाद मंजूरी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान 6 मई 2019 को मतदान होगा। 10 अप्रेल से नोमिनेशन प्रारम्भ होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन पोलिंग ऐजेंट अपराधिक प्रवृति का नही होना चाहिए। अपराधिक प्रवृति एवं असामाजिक तत्वों को ऐजेंट के रूप में स्वीकृति नही दी जायेगी। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 70 लाख रूपये तक की राशि व्यय कर सकते है। इससे अधिक राशि व्यय होने पर आयोग द्वारा सदस्यता निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। उम्मीदवारों को नोमिनेशन के बाद अपराधिक मुकदमों से संबंधित सूचना आयोग के निर्धारित प्रपत्रा में तीन बार इलेक्ट्रानिक मीडिया व तीन बार प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित करवाना होगा। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को पैड न्यूज से बचना होगा। अन्यथा पैड न्यूज की राशि उम्मीदवार के खर्च में शामिल की जायेगी।
उन्होंने कहा कि जिले में किसी अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आने के समय हेलीकॉप्टर इत्यादि की अनुमति के लिये समय रहते आवेदन करें, जिससे किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने राजनैतिक दलों से कहा कि कही भी कोई मतदाता, समूह या जाति वर्ग के नागरिक दवाब महसूस कर रहे हो, तो ये जानकारी ध्यान में लाये। उन्होंने राजनैतिक दलों को सी-विजिल ऐप की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कही भी आचार संहिता के उल्ल्घंन के फोटो व विडियों इस ऐप पर अपलोड किये जा सकते है। जिस पर 100 मिनट के अंदर कार्यवाही कर निस्तारण करना होता है।
बैठक में एडीएम सर्तकता श्री राजवीर सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुरेन्द्र सोनी, श्री मदनलाल सोनी, व्यय प्रकोष्ठ के श्री प्रेम गोयल, आईएनसी के श्री भीमराज डाबी, बीजेपी के श्री संजय महिपाल, श्री अमित चलाना, बीएसपी के श्री लूणाराम तथा सीपीआईएम के श्री विजय रेवाड़ सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी व प्रशिक्षक उपस्थित थे।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे