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विस्तृत विवरण एसडीएम कार्यालय में नागरिक देख सकेंगे 30 दिवस में आपत्ती प्रस्तुत करनी होगी

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति पुर्नगठन के प्रस्ताव

श्रीगंगानगर। राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में वर्णित शक्तियों को जिला कलक्टर को प्रयोगार्थ प्रत्यायोजित की है। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने अधिनियम की धारा 10 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन व नवसृजन करने के विचार रखे है। प्रारूप प्रकाशन के एक माह की अवधि अर्थात 29 अगस्त 2019 तक जनसाधारण आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियां संबंधित एसडीएम, जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जा सकती है। 
पंचायत समिति करणपुर में प्रस्तावित नई पुर्नगठित पंचायत 2 डब्ल्यू व 8 वीं है। पदमपुर पंचायत समिति में घमुडवाली, बींझबायला व जीवनदेसर पुनर्गठित ग्राम पंचायते प्रस्तावित है। सूरतगढ पंचायत समिति में प्रस्तावित पुर्नगठित ग्राम पंचायत बीरवाणा, नवसृजित 6 डीडब्ल्यूएम, पुर्नगठित पदमपुरा, नवसृर्जित 2 एसडी, पुनर्सीमांकन घमण्डिया, पुनर्गठन 4 केएसआर, पुर्नर्सीमांकन नीरवाणा, पुर्नगठन मानेवाला, पुर्नसीमांकन भगवानगढ तथा पुर्नगठन संघर ग्राम पंचायत है। इसी प्रकार घडसाना पंचायत समिति में 2 केएलडी पुर्नगठित, 17 केएनडी-ए पुर्नगठित, 1 केवाईडी नवसृजित, 24 एएससी पुर्नगठित, 3 एसटीआर नवसृर्जित तथा 6 डीडी पुर्नगठित ग्राम पंचायत प्रस्तावित है।
अनूपगढ पंचायत समिति में नाहरावाली पुर्नगठित, 20 एलएम पुर्नगठित, 9 एलएनबी पुर्नगठित, 15 एलएम नवसृर्जित, 30 एपीडी पुर्नगठित, 27 ए, 90 जीबी, 1 एलएसएम पुर्नगठित, 4 एमएसआर नवसृर्जित, 15 ए-बी पुर्नगठित, 6 पी, 2 पीजीएमबी पुर्नगठित तथा ग्राम पंचायत 12 ए-बी नवसृर्जित है। गंगानगर पंचायत समिति में 11 एलएनपी पुर्नगठित, सिहागावाली नवसृर्जित, 18 एमएल, साहूवाला पुर्नगठित, 6 ए छोटी नवसृर्जित तथा 10 जैड पुर्नगठित है। पंचायत समिति रायसिंहनगर, विजयनगर व सादुलशहर की ग्राम पंचायतों में कोई परिर्वतन प्रस्तावित नही है।
पंचायत समिति के पुर्नगठन के संबंध में सादुलशहर पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायते लाधूवाला, मनफूलसिंहवाला व गणेशगढ को गंगानगर पंचायत समिति में शामिल करना प्रस्तावित है। क्योंकि इन गांवों की तहसील गंगानगर लगती है। इसी कारण से पंचायत समिति पुर्नगठन का प्रस्ताव है। किसी भी नागरिक को ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के पुर्नगठन या नवसृजन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव संबंधित एसडीएम कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है। 

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