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पीसीओ संचालकों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल की सूचना देनी होगी


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर में उपखण्ड श्रीगंगानगर, करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व घडसाना के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पीसीओ के माध्मय से स्थानीय एवं बाहर के व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कॉल करते है तो उसका विवरण रखना व सूचना देनी होगी। 
आदेशानुसार इस जिले में स्थित राष्ट्रीय उच्च मार्ग के पश्चिम में स्थित पीसीओ एवं श्रीगंगानगर शहर के समस्त पीसीओ के माध्मय से की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिये पीसीओ के मालिक व एजेंट द्वारा पृथक से एवं पंजिका आवश्यक रूप से संधारित की जाये, जिससे प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण इन्द्राज किया जाये। प्रति सप्ताह इसकी सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देनी होगी। सदिंग्ध व्यक्ति द्वारा पीसीओ का उपयोग करने पर इसकी सूचना तत्काल निकट के थानाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को देनी होगी। यह आदेश आगामी 14 सितम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा।

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