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उंचे टॉवर व उंची टंकियों पर अनाधिकृत व्यक्ति नही चढ़ सकेंगे


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उंचे टॉवर व उंची पानी की टंकियों पर चढ़ने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। आदेशानुसार श्रीगंगानगर जिले में स्थापित उंचे टॉवर व उंची पानी की टंकियों पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नही चढेगा। ऐसा करने से न्यूसेंस या आंशकित खतरे की संभावना से लोक शान्ति विक्षुब्ध होती है। इस आदेश का उल्ल्घंन करने पर धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 14 सितम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा।

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