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मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट

 
श्रीगंगानगर,। स्वायत शासन विभाग जयपुर की अधिसूचना एक अगस्त 2019 द्वारा सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय, व्यवसायिक भूखण्ड व भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट होगी एवं वर्ष 2019-20 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट होगी। 
नगर परिषद आयुक्त श्रीमती प्रियंका बुडानिया ने बताया कि जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पूर्व (अर्थात 2011-12 से पूर्व) का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट होगी। उक्त छूट 31 दिसम्बर 2019 तक प्रदान की गई है।
सभापति श्री अजय चाण्डक व आयुक्त द्वारा शहरवासियों से अनुरोध किया है कि गृहकर व नगरीय विकास कर की राशि जमा करवाकर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का अधिक से अधिक लाभ उठावे एवं कर दायित्व से मुक्त हो।

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