श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने घड़साना क्षेत्र के चार ई-मित्र को नियम विरूद्ध कार्य करने के कारण उनका क्योस्क 30 दिन के लिए निलम्बन करने के साथ-साथ 5-5 हजार रूपये की राशि का जुर्माना लगाया है।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरकारी मूंग की खरीद करने के संबंध में संबंधित किसान की बाॅयोमेट्रिक से पंजीयन किया जाना था। क्योस्क संचालको ने बाॅयोमेट्रिक विकल्प को स्किम करते हुए ओटीपी द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने के कारण चारों का तुरन्त प्रभाव से 30-30 दिन के लिए निलम्बन के साथ-साथ 5-5 हजार रूपये की राशि का जुर्मान लगाया है। एसडीएम घड़साना द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में क्योस्क धारक घड़साना के अशोक कुमार, कैलाश कुमार, अनिल कुमार तथा सत्यदीप के ई-मित्र क्योस्क का निलम्बन व जुर्माना लगाया गया है
राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरकारी मूंग की खरीद करने के संबंध में संबंधित किसान की बाॅयोमेट्रिक से पंजीयन किया जाना था। क्योस्क संचालको ने बाॅयोमेट्रिक विकल्प को स्किम करते हुए ओटीपी द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने के कारण चारों का तुरन्त प्रभाव से 30-30 दिन के लिए निलम्बन के साथ-साथ 5-5 हजार रूपये की राशि का जुर्मान लगाया है। एसडीएम घड़साना द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में क्योस्क धारक घड़साना के अशोक कुमार, कैलाश कुमार, अनिल कुमार तथा सत्यदीप के ई-मित्र क्योस्क का निलम्बन व जुर्माना लगाया गया है
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे