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सम्पति विरूपण करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज एवं आयुक्त ने किया गैराज का आकस्मिक निरीक्षण


श्रीगंगानगर। आयुक्त नगर परिषद रविन्द्र सिंह यादव, होर्डिंग्स प्रभारी एवं लिपिक द्वारा शहर का दिनांक 04.06.2025 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान निम्न संस्थानों मैथ क्लासेज द्वारा मटका स्कूल के सामने, मनीफा अकाउण्टस द्वारा चहल चौक व सुखाड़िया सर्किल पर, गुरू अकाउण्टस द्वारा चहल चौक पर व सुखाड़िया सर्किल पर एवं एन.वी.जी. अकाउण्टस द्वारा भगतसिंह कालोनी के पास सर्किट हाऊस रोड़ पर परिषद् की बिना अनुमति के मुख्य मार्गों तथा राजकीय सम्पति पर पोस्टर चस्पा होना पाया गया। आयुक्त ने बताया कि उक्त कृत्य राजकीय सम्पति को विरूपित करने की श्रेणी में होने पर उक्त संस्थानों के विरूद्ध राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 संशोधन 2015 की धारा 3 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु पुलिस थानों में पत्र भिजवाया गया है। इस संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज हो गई है तथा इन संस्थानों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आयुक्त द्वारा आमजन व संस्थानों से अपील की गई है कि वे परिषद् की बिना अनुमति के मुख्य मार्गों तथा राजकीय सम्पति पर बैनर, पोस्टर इत्यादि चस्पा ना करें इससे शहर का सौन्दर्यकरण खराब होता है तथा यह कृत्य सम्पति विरूपण की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। 

आयुक्त नगर परिषद रविन्द्र सिंह यादव ने बताया कि आज दिनांक 06.06.2025 को प्रातः परिषद् स्टोर/गैराज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान नकारा सामान/अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। गैराज लिपिक प्रिंस रतवाया एवं स्टोर कीपर अंकुश नागपाल ने बताया कि नकारा सामान/अनुपयोगी सामग्री की नीलामी हेतु खुली बोली दिनांक 12.06.2025 को रखी गई है। शीघ्र ही नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा। 

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