श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदारों को लाॅकडाउन की स्थिति में आम नागरिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं एवं स्वच्छता उत्पादों की आपूर्ति हेतु सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सामग्री (गेहूं, चीनी, आटा व केरोसीन के अतिरिक्त) मसालें एवं स्वच्छता उत्पादों यथा साबुन, डिटर्जेण्ट पाउडर, फलोर एवं टाॅयलेट क्लीनरस की बिक्री हेतु अधिकृत किया है। यह अनुमति 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगी, इन उत्पादों की बिक्री के संबंध में सरकार द्वारा कोई कमीशन देय नही होगा।
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