शहर के मुख्य बाजार को लेकर हुई बैठक
व्यापारिक संगठनों की सहमती से 33 प्रतिशत खुलेगी दुकानें
आज से दुकानों के नम्बरिंग का कार्य होगा, इसके पश्चात खुल सकेगी दुकानें
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार एसडीएम गंगानगर की अध्यक्षता में गंगानगर शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक मेें व्यापारिक संगठनों की सहमती से निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी की पालना करने के लिये 33 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिदिन प्रतिष्ठान खुलेगें। प्रतिष्ठान खुलने से पूर्व नगरपरिषद द्वारा मुख्य बाजार की दुकानों की नम्बरिंग की जायेगी। दुकाने प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेगी।
उपखण्ड अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि गृह विभाग की माॅडिफाईड गाईडलाईन के अनुसार गंगानगर जिला ग्रीन जोन में है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये अनुमत बाजार को एक साथ खोलना उचित नही रहेगा। व्यापारिक संगठनों ने भी इस पर सहमती जताई है। मुख्य बाजार के प्रतिष्ठानों पर नम्बरिंग का कार्य आज रात्रि से ही नगरपरिषद द्वारा किया जायेगा। पूरे बाजार की दुकानों की नम्बरिंग का कार्य होने के पश्चात प्रतिष्ठान खुलेंगें। सहमती से निर्णय लिया गया कि 33 प्रतिशत दुकानें खोलने की प्रक्रिया में एक दुकान खुलने से उसके आगे की दो दुकाने बंद रहेगी तथा इसी प्रकार चक्रवार तरीके से दुकाने खुलेगी।
बैठक में व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना करने की जानकारी दी गई। प्रत्येक व्यापारी व कार्मिक मास्क का उपयोग करेगा तथा बिना मास्क वाले किसी भी ग्राहक को सामान नही बेचेंगे। बिना मास्क के पाये जाने पर विभिन्न धाराओं में कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित दुकान को कुछ अवधि के लिये बंद करवा दिया जायेगा।
बैठक में नगरपरिषद आयुक्त प्रियंका बुडानिया, सीओ पुलिस श्री स्माईल खान, थानाधिकारी, तहसीलदान व विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
व्यापारिक संगठनों की सहमती से 33 प्रतिशत खुलेगी दुकानें
आज से दुकानों के नम्बरिंग का कार्य होगा, इसके पश्चात खुल सकेगी दुकानें
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार एसडीएम गंगानगर की अध्यक्षता में गंगानगर शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक मेें व्यापारिक संगठनों की सहमती से निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी की पालना करने के लिये 33 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिदिन प्रतिष्ठान खुलेगें। प्रतिष्ठान खुलने से पूर्व नगरपरिषद द्वारा मुख्य बाजार की दुकानों की नम्बरिंग की जायेगी। दुकाने प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेगी।
उपखण्ड अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि गृह विभाग की माॅडिफाईड गाईडलाईन के अनुसार गंगानगर जिला ग्रीन जोन में है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये अनुमत बाजार को एक साथ खोलना उचित नही रहेगा। व्यापारिक संगठनों ने भी इस पर सहमती जताई है। मुख्य बाजार के प्रतिष्ठानों पर नम्बरिंग का कार्य आज रात्रि से ही नगरपरिषद द्वारा किया जायेगा। पूरे बाजार की दुकानों की नम्बरिंग का कार्य होने के पश्चात प्रतिष्ठान खुलेंगें। सहमती से निर्णय लिया गया कि 33 प्रतिशत दुकानें खोलने की प्रक्रिया में एक दुकान खुलने से उसके आगे की दो दुकाने बंद रहेगी तथा इसी प्रकार चक्रवार तरीके से दुकाने खुलेगी।
बैठक में व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना करने की जानकारी दी गई। प्रत्येक व्यापारी व कार्मिक मास्क का उपयोग करेगा तथा बिना मास्क वाले किसी भी ग्राहक को सामान नही बेचेंगे। बिना मास्क के पाये जाने पर विभिन्न धाराओं में कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित दुकान को कुछ अवधि के लिये बंद करवा दिया जायेगा।
बैठक में नगरपरिषद आयुक्त प्रियंका बुडानिया, सीओ पुलिस श्री स्माईल खान, थानाधिकारी, तहसीलदान व विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
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