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आत्मनिर्भर भारत‘‘ योजना के अन्तर्गत 12 जून से 14 जून तक होगा राशन वितरण


खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, ने जारी किये दिशानिर्देश
हनुमागनढ। हनुमानगढ के जिला रसद अधिकारी नेे ‘‘आत्मनिर्भर भारत योजना‘‘ के अन्तर्गत राशन वितरण हेतु उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लेकर एक आदेश जारी किया हैै। आदेश में प्रवासियों एवं विषेश श्रेणी, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है। हेतु आवंटित गेंहू व चना के आवंटन उठाव वितरण कार्य व जनाधार अथवा आधार सीडिंग से वंचित प्रवासियों की सीडिंग हेतु दिशा निर्देश है। दिशा निर्देशों के अनुसार आत्म निर्भर योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 किग्रा गेहूॅू प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा एक किग्रा चना प्रति कार्ड प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। वंचित लाभार्थी को माह मई व जून का राशन एक मुश्त निशुल्क दिया जाएगा। 

 इन समस्त खाद्यान्नों का वितरण 2 राजकीय कर्मचारियों के देखरेख में होगा। वितरण शहरी क्षेत्र में चिन्हित दुकानों पर ही तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर स्थित दुकान के माध्यम से किया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वार्ड ग्राम पंचायत के वितरण कार्य हेतु नियुक्त कार्मिक या कोर कमेटी द्वारा वितरण दिनांक 12, 13 व 14 जून को होगा। इसकी सूचना दूरभाष पर एक दिवस पूर्व सभी पात्र लाभार्थियों को दे दी जावेगी। सभी चयनित उचित मूल्य दुकान अथवा स्थान पर वितरण करते समय कोरोना वायरस से वचाव हेतु स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ध्यान रखें।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सर्वे में चयनित प्रवासी लाभार्थीयों को अपना आधार अथवा जनाधार कार्ड अपने साथ लाना होगा। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूॅ बांटते समय पोस मशीन में लाभार्थी का आधार जनाधार कार्ड नंबर डाला जाएगा। इससे रजिर्स्टड मोबाइल नंम्बर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर ही राशन वितरण किया जायेगा। उपभोक्ता को राशन सामग्री जन आधार दर्ज परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार प्रदान की जावेगी। यदि किसी प्रवासी का आधार जन आधार में दर्ज मोबाईल नं. परिवर्तित हो गया हैं तो मौके पर ई-मित्रा पर अपना नया मोबाईल नंबर अपडेट करवाकर ओटीपी से ही राशन प्राप्त करेगा।
 
   वितरण के दौरान लाभार्थी मुख्यतः इस प्रकार हो सकेंगे चिन्हित-
 1. प्रवासी जिनके फार्म-4 में नाम हैं तथा आधार जन आधार सीडिंग किया जा चुका हो उनको      जरिये पोस मशीन ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण किया जावेगा।
2. प्रवासी जिनके फार्म-4 में नाम हैं तथा आधार जन आधार सीडिंग नही किया हैं उनका निर्धारित दिनांक से पूर्व शत-प्रतिशत आधारध्जनाधार सीडिंग की जावेगी।
3. ऐसे प्रवासी जो अन्य राज्यों के निवासी हैं जिनका फार्म-4ध्ई-मित्रा पंजीयन मोबाईल सर्वे ऑफलाईन सर्वे में पंजीयन नहीं हुआ हैं तो मौके पर उपस्थित कर्मचारी कोर कमेटी द्वारा मोबाईल एप से पंजीयन कर रजिस्टर्ड मोबाईल नं. ओटीपी के माध्यम से जरिये पोस राशन वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करेगें। आवश्यकता होने पर उपभोक्ता द्वारा मौके पर ही जनाधार कार्ड में मोबाईल नंबर अपडेट करवाया जा सकेगा।
4. विशेष श्रेणी में अब कोई पंजीयन नहीं किया जावेगा केवल फॉर्म 4 में पंजीकृत प्रवासी तथा अन्य प्रदेष के प्रवासियों का आधार जन आधार से मौके पर पंजीयन तथा सीडिंग करवाई जा सकेगी।  

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