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श्री बालाजी मेडिकल स्टोर समेजा कोठी सहित10 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित


श्रीगंगानगर। औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच में अनियमितताएं पाए जाने के कारण 10 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गए है तथा मेघवंशी मेडिकल स्टोर धनूर, न्यू लखेसर मेडिकल ऐजेंसी अनूपगढ, सोनी मेडिकल हाॅल श्रीगंगानगर, सतगुरू मेडिकल स्टोर गांव 4 ओ (लखियां) तथा अशोक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर ढाबा झालार से 10 एनडीपीएस दवाओं की स्वीकृति को विड्रा कर लिया गया है। 
सहायक निदेशक औषधि श्री डी.एस. उप्पल ने बताया कि मेघवंशी मेडिकल स्टोर धनूर का 22 से 26 जून, श्री बालाजी मेडिकल स्टोर समेजा कोठी का 22 से 25 जून, शंकर मेडिकल स्टोर गांव 32 एमएल का 22 से 24 जून, न्यू मान मेडिकल स्टोर समेजा कोठी का 22 से 26 जून, न्यू शिव शक्ति मेडिकोज गांव 32 एमएल का 22 से 24 जून,न्यू लखेसर मेडिकल ऐजेंसी अनूपगढ का 22 से 26 जून, सोनी मेडिकल हाॅल श्रीगंगानगर का 22 जून से 3 जुलाई, सतगुरू मेडिकल स्टोर गांव 4 ओ (लखियां) का 22 से 24 जून, अशोक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर ढाबा झालार का 22 जून से 26 जून, गुरू रामदास मेडिकल स्टोर केसरीसिंहपुर का 22 से 24 जून तक के लिए अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये है।             (काल्पनिक चित्र)

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