राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
श्रीगंगानगर,। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गरीबो को 2 रूपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं देने का प्रावधान है। परन्तु कई लोगो तथा सरकारी कार्मिको के द्वारा अपात्र होने के बावजूद भी इस योजना का फायदा उठाया जा रहा है। इसलिए इनकी जांच समिति के द्वारा इनकी सूची बनाई गई है। सभी सरकारी कार्मिको को नोटिस जारी किए गए है। जिन कार्मिकों के द्वारा सरकारी सेवा में होने से अब तक जितना गेहूं उठाया गया हैं उस गेहूं की मात्रा भी इस जाचं में जारी की गई है। प्रत्येक कार्मिक को सरकार के आदेशानुसार 27 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से राशि जमा करानी होगी। इस वसूली की राशि को जमा ना करवाने वाले कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश भी जिला प्रशासन ने दिए है।उपखण्ड अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि इस संबंध में संबधित कार्मिकों को नोटिस मिलने के 5 दिन के अंदर वसूली योग्य राशि जमा करवानी होगी अन्यथा उनके खिलाफ संबधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा जिन कार्मिकों के पास किसी कारणवश नोटिस नहंी पहुंचे है। वो कार्मिक अगर खाद्य योजना का सरकारी सेवा में होने के बावजूद भी लाभ ले रहे है तो वो बिना नोटिस का इन्तजार किए संबधित उपखण्ड कार्यालय मे संपर्क कर उठाये गये गंेहंू की जानकारी लेकर वसूली की राशि बिना किसी देरी के जमा करवा दें ।
ज्ञात रहे कि पिछले दिनों संभागीय आयुक्त श्री भंवरलाल मेहरा ने जिला कलक्टर और उपखण्ड अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वित सरकारी कार्मिको की पहचान करने के लिए जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। इसकी पालना में जांच टीमें गठित की गई थी । इन जांच टीमों की रिपोर्ट के द्वारा इन सरकारी कार्मिको की सूची बनाई गई है।
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