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राजस्व वाले कार्यालय प्रातः 9.30 से सायं 4 बजे तक खुले रहेंगे

 राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के लिये माॅडिफाइड निर्देश

राजस्व वाले कार्यालय प्रातः 9.30 से सायं 4 बजे तक खुले रहेंगे
श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दृष्टिगत गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 7 जून 2021 को माॅडिफाइड लाॅकडाउन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये है। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियों के संबंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये है।
उन्होंने बताया कि राजस्व अर्जन संबंधी वाणिज्य कर विभाग, आबकारी विभाग, आरएसबीसीएल तथा आरएसजीएसएम, पंजीयन एवं मुद्रांक, परिवहन एवं खनिज विभाग के सभी कार्यालय प्रातः 9.30 बजे से सायं 4 बजे तक खुले रहेंगे। इन विभागों में संबंधित राजस्व संग्रहण गतिविधियां पूर्व की भांति निरन्तर जारी रहेगी। आबकारी दुकानें गृह विभाग के निर्देशानुसार अन्य दुकानों की भांति सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुली रहेगी। शुक्रवार सायं 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन के समय दुकानें पूर्णतयाः बंद रहेगी। खनन गतिविधियां यथावत जारी रहेगी। कार्य के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग तथा गृह विभाग द्वारा जारी सभी गाईडलाइन की पालना पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों की होगी। ये आदेश 8 जून को प्रातः 5 बजे से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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