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बोफोर्स मामला: सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आरोप निरस्त करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी


नयी दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील 64 करोड़ रूपए के बहुचर्चित बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड में आरोपियों के खिलाफ सारे आरोप निरस्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी।





जांच ब्यूरो ने उच्च न्यायालय के 31 मई, 2005 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने यूरोप में रह रहे उद्योगपति हिन्दुजा बंधुओं और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सारे आरोप निरस्त कर दिये थे।





जांच ब्यूरो द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देना काफी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हाल ही में अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने 12 साल बाद अपील दायर नहीं करने की सलाह दी थी।




हालांकि सूत्रों ने बताया कि विचार विमर्श के बाद विधि अधिकारी अपील दायर करने के पक्ष में हो गये क्योंकि सीबीआई ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य उनके सामने रखे।

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