रायसिहनगर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान के अनुसार पैरा लीगल वालंटियर अभिषेक प्रजापति द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय68 आर. बी. में प्रार्थना सभा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएलवी अभिषेक ने उपस्थित विद्यार्थियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह करवाना और इसमें शामिल होना गैर कानूनी है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके आम जनता को जागरूक किया जा रहा है ।ताकि हम एक सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकें। इस मौके पर विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती सरोज बाला, अध्यापक कैलाश भाम्भू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, सहयोगिनी, साथिन आदि मौजूद रहे।
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