Advertisement

Advertisement

6 व 7 दिसम्बर को अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी



श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 में 6 व 7 दिसम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक प्रवृति के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना जरूरी है।
जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले की 6 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार व राजनैतिक दल 6 व 7 दिसम्बर को अखबारों में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी एण्ड पेड न्यूज प्रकोष्ठ में निर्धारित प्रपत्रा में आवेदन कर संबंधित विज्ञापन का अधिप्रमाणन अवश्य करवा लें।
सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामकुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में प्रकाशित समस्त समाचार पत्रों के सम्पादक गण राजनैतिक प्रवृति के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से पूर्व संबंधित उम्मीदवार से अधिप्रमाणन की प्रति अवश्य प्राप्त करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों को विज्ञापन 6 व 7 दिसम्बर को प्रकाशित करवाने से पूर्व विज्ञापन सामग्री का अधिप्रमाणन करवाना जरूरी है। सामग्री प्रकाशन करवाने के लिये अधिप्रमाणन के लिये कम से कम 3 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement